अभियुक्त की हाजिरी

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 24  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में ग्राम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की हाजिरी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाने हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 24  के अनुसार

नियम 24. ग्राम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की हाजिरी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाना-

1)  तदुपरि, मजिस्ट्रेट, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जमानतीय या अजमानतीय जारी करेगा और वांरट पर पृष्ठांकन द्वारा निदेस देगा कि यदि उसके समक्ष ऐसा व्यक्ति उसकी हाजिरी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,  द्वारा उपबंधित रीति में एक बंधपत्र पर्याप्त प्रतिभूओं के साथ निष्पादित करता है तो उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

2)  जब अभियुक्त, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो तो वह अभियुक्त को यह निदेश देगा कि वह ग्राम न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख को, जैसा कि वह निदेशदे, उपस्थित होने के लिए और ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाए, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करे।

3)  ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने में उसके असफल रहने पर मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि अभियुक्त को ऐसी तारीख को, जैसा कि वह निदेश दे, ग्राम न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा में पेश किया जाए।

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