अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 77 के अनुसार ग्राम न्यायालय में फिस, जुर्माना या किसी अन्य रूप में प्राप्त प्रत्येक रकम के लिए कौनसे प्ररूप रसीद तैयार की जाएगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 77 के अनुसार
नियम 77. रसीद का प्रोफार्मा-
ग्राम न्यायालय में फिस, जुर्माना या किसी अन्य रूप में प्राप्त प्रत्येक रकम के लिए प्ररूप – ग्यारह में रसीद तैयार की जाएगी और यह दो प्रतियों में होगी। द्वितिय कापी प्रथम कापी की कार्बन कापी होगी। मूल कापी, भुगतान करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और कार्बन कापी न्यायालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित री जाएगी।