सदस्य लोक सेवक

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 15 के अनुसार क्या सदस्य लोक सेवक होंगे?

 

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 15 के अनुसार –

धारा 15. सदस्य लोक सेवक होंगे-

ग्राम न्यायालय का सदस्य, भारतीय दण्ड संहिता, 1860  की धारा 21  के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

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