अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 15 के अनुसार क्या सदस्य लोक सेवक होंगे?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 15 के अनुसार –
धारा 15. सदस्य लोक सेवक होंगे-
ग्राम न्यायालय का सदस्य, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।