सदस्यता के लिए अर्हता

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 6 के अनुसार ग्राम न्यायालय की सदस्यता के लिए अर्हता तथा प्रथम परन्तुक क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 6 के अनुसार –

धारा 6.  ग्राम न्यायालय की सदस्यता के लिए अर्हता– कोई भी ग्राम न्यायालय के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि-

(क) उसने नामनिर्देशित किये जाने की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर ली है;

 

(ख) वह उस वृत्त का, जिसके लिए ऐसा ग्राम न्यायालय स्थित किया गया है, मामूली तौर से निवासी नहीं है;

 

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में आठवीं कक्षा तथा अन्य के मामले मेंमैट्रीक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली है;

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसका उल्लेख नियमों में किया जायेगा, कोई अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य आठवीं कक्षा उत्तीर्ण उपलब्ध नहीं होता है तो यथास्थिति जनपद पंचायत अथवा राज्य सरकार निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुये किसी उपयुक्त व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी;

परन्तु यह और भी कि विधि के जानकार व्यक्ति की अनुपलब्धता की दशा में न्यूनतम आयु सीमा 25  वर्ष तक की जा सकेगी।

केवल मध्यप्रदेश हेतु संशोधन

म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 7 सन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित । म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 1-1 2002 में प्रकाशित।

धारा 6 (ग) – महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में पांचवी कक्षा तथा अन्य मामलों में मैट्रीक की परिक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली है।

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसका उल्लेख नियमों में किया जायेगा, कोई अनूसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य पांचवी कक्षा उत्तीर्ण उपलब्ध नहीं होता है, तो यथास्थिति जनपद पंचायत अथवा राज्य सरकार निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुए किसी उपयुक्त व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि विधि का जानकार व्यक्ति या विहीत अर्हता की महीला सदस्य उपलब्ध न होने की दशा में न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तक जा सकेगी।

 

टीप्पणी

धारा 6- (ड) धारा 6 के प्रथम परन्तुक- उक्त परन्तुक के अनुसार यदि अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संबंध में आठवी कक्षा पास सदस्य उपलब्ध ना हो पावे या ऐसा सदस्य जिसने अपनी आयु के 45 वर्ष पूर्ण ना की हो तो जनपद पंचायत या राज्य सरकार सदस्य के आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रतिबंध को शिथिल कर सकेगी और किसी उपर्युक्त व्यक्ति को नाम- निर्देशित कर सकेगी।

 

(ई) अन्य सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक उत्तीर्ण होना चाहिए।

 

(क) सदस्य को ग्राम न्यायालय के वृत्त के क्षेत्र के भीतर का होना अनिवार्य है।

 

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के किसी भी प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं होता है तो वह स्थान उस प्रवर्ग के लिए अनारक्षित हो जाएगा।

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