कर्मचारावृन्द

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 39  के अनुसार क्या कर्मचारावृन्द लोक सेवक होंगे ?

 

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 39  के अनुसार

 

नियम 39.  कर्मचारावृन्द लोक सेवक होंगे-

ग्राम न्यायालय का न्यायालय सहायक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द, भारतीय दण्ड संहिता, 1860  की धारा  21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे

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