अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 39 के अनुसार क्या कर्मचारावृन्द लोक सेवक होंगे ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 39 के अनुसार
नियम 39. कर्मचारावृन्द लोक सेवक होंगे-
ग्राम न्यायालय का न्यायालय सहायक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे