अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 53 के अनुसार निर्वाचन के लिए सम्मिलन हेतु नियम क्या है?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 53 के अनुसार
नियम 53. निर्वाचन के लिए सम्मिलन-
जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम न्यायालय के सदस्यों के नाम निर्देशन की तारीख पन्द्रह दिन के भीतर, समस्त नामनिर्देशित सदस्यों का, एक सदस्य को ग्राम न्यायालय के प्रधान के लिए निर्वाचित किये जाने के प्रयोजन के लिए एक सम्मिलन बुलाएगा।