सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व घोषणा – पत्र

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 74  के अनुसार सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व घोषणा – पत्र का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 74  के अनुसार

नियम 74.  सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व घोषणा – पत्र का प्रस्तुत किया जाना-

प्रत्येक सदस्य को ग्राम न्यायालय के सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी के समक्ष इन नियमों से संलग्न प्ररूप- दस में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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