एकपक्षीय सुनवाई और आवेदन / वादपत्र का निपटारा

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 10  के अनुसार एकपक्षीय सुनवाई और आवेदन /  वादपत्र का निपटारा करने हेतु क्या नियम है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 10  के अनुसार-

नियम 10. एकपक्षीय सुनवाई और आवेदन /  वादपत्र का निपटारा-

1) जहाँ आवेदन / वादपत्र की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिस तक ऐसी सुनवाई स्थगित की गई हो,आवेदन / वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकार होने परआवेदक उपस्थित हो और अनावेदक उपस्थित नही॔ हो तथा यह दर्शित हो कि आवेदन / वादपत्र की सुनवाई की सूचना उस पर सम्यक रूप  से तामील हुई है, तो ग्राम न्यायालय स्वविवेक से, सुनवाई स्थगित कर सकेगा या सुनवाई कर सकेगा और आवेदन / वादपत्र का एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा।

 

2) जहाँ आवेदन / वादपत्र की सुनवाई अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय हुई हो, तो ऐसा अनावेदक ऐसे आदेश की जानकारी की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आदेश के अपास्त किये जाने के लिए ग्राम न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा अनावेदक ग्राम न्यायालय का यह समाधान कर दे कि सुचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई या उसे आवेदन / वादपत्र की सुनवाई की पुकार होने के समय उपस्थित होने से पर्याप्त कारणोँसे रोका गया था तो ग्राम न्यायालय उसके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई को ऐसे निबँधनों पर, जैसा कि वह उचित समझे अपास्त करने का आदेश कर सकेगा तथा आवेदन / वादपत्र पर कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा।

परन्तु मामले के प्रत्यावर्तन के पश्चात ग्राम न्यायालय आवेदक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, प्रत्यावर्तन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा।

 

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