अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 4 के अनुसार आवेदन/ वादपत्र की प्रस्तुति और छानबीन हेतु नियम क्या है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 4 के अनुसार,-
नियम 4. आवेदन/ वादपत्र की प्रस्तुति और छानबीन-
1) न्यायालय सहायक, प्रत्येक आवेदन / वादपत्र पर उसकी प्रस्तुति की तारीख पृष्ठाँकित करेगा ओर पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।
2) यदि छानबीन करने पर आवेदन / वादपत्र व्यवस्थित पाया जाए तो उसे यथास्थिति, सिविल मामलोँ के लिए या राजस्व मामलोँ के लिए प्ररूप- दो –क में रजिस्टर में सम्यक रूप से रजिस्टर किया जाएगा और उसे अनुक्रमांक दिया जाएगा।
3) यदि, छानबीन करने पर आवेदन / वादपत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाएऔर जानकारी में आई त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की हो तो न्यायालय सहायक, आवेदक को अपनी उपस्थिति में उसमें सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की नहीं है, तो न्यायालय सहायक, आवेदक को त्रुटि में सुधार करने के लिए उतना समय अनुज्ञात कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।सुधार के लिए सात दिन से अधिक का समय नहीँ होगा।
4) यदि आवेदक, उपनियम 3 के अधीन अनुज्ञात किए गये समय के भीतर त्रुटियों में सुधार करने में असफल रहता है तो न्यायालय सहायक, आदेश द्वारा और कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन/ वादपत्र को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तदनुसार लिखित में आवेदक को सुचित करेगा।