सदस्यों का मानदेय

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 59  के अनुसार सदस्यों का मानदेय कितना होगा ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 59  के अनुसार

नियम 59.  सदस्यों का मानदेय-

सदस्य, ऐसे मानदेय के हकदार होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर अवधारित किया जाए।

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