अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 59 के अनुसार सदस्यों का मानदेय कितना होगा ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 59 के अनुसार
नियम 59. सदस्यों का मानदेय-
सदस्य, ऐसे मानदेय के हकदार होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर अवधारित किया जाए।