अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 46 के अनुसार ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 46 के अनुसार
नियम 46. कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी-
ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।