कार्यवाहियाँ

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 46  के अनुसार ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 46  के अनुसार

नियम 46.  कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी-

ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860  की धारा 193 तथा 228  के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

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