समन या सूचना की तामील

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 67  के अनुसार समन या सूचना की तामील हेतु नियम क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 67  के अनुसार

 

नियम 67.  समन या सूचना की तामील-

1)  प्रत्येक समन या सूचना की तामील, ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कोटवार या ग्राम न्यायालय के किसी सेवक द्वारा मामूली तौर से की जाएगी। जहाँ ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति पर समन या सूचना की तामील की जानी है तो उसकी तामील, इसमें इसके पश्चात उपबंधित नियमों के अनुसार की जाएगी।

 

2)  समन के लिए, उसकी तामील करने के पश्चात वसूल की गई फीस में से एक रूपया प्रति समन, यथास्थिति, कोटवार या ग्राम न्यायालय के सेवक को पारिश्रमिक के तौर पर भुगतान किया जाएगा।

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