दोषमुक्त व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुन: विचारण न किया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 31  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में दोषसिध्द या दोषमुक्त व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुन:  विचारण न किया जाने हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 31  के अनुसार

नियम 31.  दोषसिध्द या दोषमुक्त व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुन:  विचारण न किया जाना-

कोई ग्राम न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे अपराध के लिए विचारण नहीं करेगा जिसका किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अथवा ग्राम न्यायालय द्वारा पहले ही विचारण कर लिया गया हो, तथा जो उस अपराध के लिए दोपसिध्द या दोषमुक्त किया गया हो, जब कि ऐसी दोषसिध्दि या दोषमुक्ति प्रवृत्त हो।

 

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