अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 44 के अनुसार क्या कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होगा?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 44 के अनुसार
नियम 44. कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना-
ग्राम न्यायालय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने के कारण या इसके गठन में किसी त्रुटि के कारण या इसकी कार्यवाहियों के संचालन में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।