अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 9 के अनुसार आवेदक के व्यतिक्रम के लिए आवेदन / वादपत्र पर कार्यवाही करने हेतु क्या नियम है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 9 के अनुसार-
नियम 9. आवेदक के व्यतिक्रम के लिए आवेदन / वादपत्र पर कार्यवाही-
1- जहाँ आवेदन / वादपत्र की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या कोई अन्य तारीख, जिसको कि ऐसी सुनवाई स्थगित हुई हो, आवेदन / वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर आवेदन उपसांत न हो तो ग्राम न्यायालय, स्ववेवक से या तो आवेदन / वादपत्र को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगा या उस पर सुनवाई कर सकेगा तथा गुणागुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा या अन्य कोई आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा।
2) जहाँ आवेदन / वादपत्र व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया हो और आवेदक, खारिज किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर एक आवेदन फाइल करता है और ग्राम न्यायालय का समाधान कर देता है कि आवेदन / वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उसके अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण था तो ग्राम न्यायालय, आवेदन / वादपत्र को खारिज किये जाने वाले आदेश को अपास्त करते हुए उसे प्रत्यावर्तित करेगा।
परन्तु मामले के प्रत्यावर्तन के पश्चात ग्राम न्यायालय, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात प्रत्यावर्तन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मामले को विनिश्चय करेगा।