अभियोग का सार कथित किया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 26  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में अभियोग का सार कथित किया जाने हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 26  के अनुसार

नियम 26.-  अभियोग का सार कथित किया जाना-

जब अभियुक्त ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो अथवा लाया जाए तो उस अपराध की, जिसके लिए वह अभियुक्त है, विशिष्टियाँ कथित की जाएंगी और उससे कहा जाएगा कि क्यों न उसे दोषसिध्द किया जाए।

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