सिविल वाद तथा राजस्व मामले

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 17 के अनुसार ग्राम न्यायालय के समक्ष सिविल वादों तथा राजस्व मामलों का संस्थित किया जाएगा  ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 17 के अनुसार –

 

धारा 17. सिविल वादों तथा राजस्व मामलों का संस्थित किया जाना-

ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सिविल वाद या राजस्व मामला वाद – पत्र, ऐसी रीती में, जैसी कि विहीत की जाए आवेदन प्रस्तुत करके संस्थित किया जाएगा।

 

टिप्पणी

धारा 17- ग्राम न्यायालय के समक्ष विहीत रीति अनुसार वाद – पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

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