अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 5 के अनुसार आवेदन फिस कितनी होगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 5 के अनुसार,-
नियम 5. आवेदन – फीस- न्यायालय सहायक को प्रस्तुत किये गए प्रत्येक आवेदन / वादपत्र के साथ दस रूपये फीस दी जाएगी जो नकद में देय होगी।
परन्तु जहाँ ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि आवेदक निर्धनता के आधार पर विहित फीस का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह ऐसे आवेदक को फीस के भुगतान से छुट दे सकेगा।