परिवाद का खारिज किया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 21  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में अभियोजन के अभाव के कारण परिवाद का खारिज किया जाने हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 21  के अनुसार

नियम 21.  अभियोजन के अभाव के कारण परिवाद का खारिज किया जाना-

यदि परिवादी सुनवाई के लिए नियत तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है अथवा यदि ग्राम न्यायालय की राय में परिवादी ने परिवाद के संबंध में आगे कार्यवाही करने में उपेक्षा प्रदर्शित की है तो ग्राम न्यायालय,परिवाद को खारिज कर सकेगा।

Leave a comment