अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 60 के अनुसार सुनवाई का स्थगन हेतु नियम क्या है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 60 के अनुसार
नियम 60- सुनवाई का स्थगन-
प्रधान, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो पक्षकारों को समय दे सकेगा और आवेदन या वादपत्र या परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।