अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 71 के अनुसार समन या सूचना प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में प्रक्रिया क्या होगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 71 के अनुसार
नियम 71. समन या सूचना प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में प्रक्रिया-
1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इन नियमों के अनुसार समन या सूचना तामील की जानी है, यथास्थिति समन या सूचना को प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने से इकांर करता है तो उस पर कारण बताओं सूचना की तामील की जाएगी कि क्यों न भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 173 के अधीन परिवाद सक्षम न्यायालय में किया जाए।
2) यदि सूचना के उत्तर में सूचना प्राप्त करने वाले द्वारा सूचना में पर्याप्त कारण दर्शित किये जाते है तो ग्राम न्यायालय सूचना का उन्मोचन कर सकेगा।
3) ) यदि सूचना के उत्तर में सूचना प्राप्त करने वाले द्वारा सूचना में पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये जाते है या सूचना ग्रहण करने से इंकार किया जाता है तो ग्राम न्यायालय सूचना प्राप्त करने वालेके विरुद्ध विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगा।
4) यदि व्यक्ति, यथास्थिति, सूचना या समन का अनुपालन नही करता है या वह ग्राम न्यायालय में उपस्थित नही होता है तो ग्राम न्यायालय, निकटतम पुलिस थाने में भी आवश्यक अध्यपेक्षा उस व्यक्ति को ग्राम न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख तथा समय पर पेश करने के लिए भेजेगा, जैसा कि अध्यपेक्षा में दर्शाया जाए।
5) संबंधित पुलिस थाने के थाना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को, अध्यपेक्षा के अनुपालन में संबंधित ग्राम न्यायालय के समक्ष पेश कराए।