परिक्षा या साक्ष्य लेना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 2 परिभाषाएं के उपधारा (घ) के अनुसार “परिक्षा या साक्ष्य लेना” के अन्तर्गत क्या अभिप्रेत है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 2 परिभाषाएं के उपधारा (घ) के अनुसार

नियम 2 परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

घ. अभिव्यक्ति ‘परिक्षा या साक्ष्य लेना’ के अन्तर्गत साक्षियोँ की परिक्षा, प्रति परीक्षा ओर पुनर्परिक्षा आती है।

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