जुर्माने या प्रतिकर का संदाय

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 28 के अनुसार जुर्माने या प्रतिकर का संदाय हेतु प्रक्रिया क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 28 के अनुसार –

धारा 27-  जुर्माने या प्रतिकर का संदाय-

ग्राम न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्माने या मंजूर किये गये प्रतिकर का संदाय ग्राम न्यायालय को साधारणत: पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा किन्तु ग्राम न्यायालय स्वविवेक से, उसके पश्चात और समय प्रदान कर सकेगा जो कुल मिलाकर तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

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