परिवाद का खारिज किया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 20  के अनुसार आपराधिक मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा परिवाद का खारिज किया जाने हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 20  के अनुसार

नियम 20 परिवाद का खारिज किया जाना-

1) यदि ग्राम न्यायालय को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो ह परिवाद को खारिज करेगा।

 

2)  यदि ग्राम न्यायालय को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि उसे अपराध के विचारण की अधिकारिता नहीं है तो वह परिवादको, परिवादी को वापस कर देगा।

 

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