सदस्यों के भत्ते

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 14 के अनुसार सदस्यों के भत्ते कितने होंगे?

उत्तर / जानकारी –मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 14 के अनुसार सदस्यों के भत्ते

धारा 14. सदस्यों के भत्ते-

सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा कि विहीत किया जाए।

टिप्पणी-

धारा 14-  सदस्य मानदेय, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते उक्त धारा में दिए रीति के अनुसार ही प्राप्त कर सकेंगे।

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