अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 14 के अनुसार सदस्यों के भत्ते कितने होंगे?
उत्तर / जानकारी –मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 14 के अनुसार सदस्यों के भत्ते
धारा 14. सदस्यों के भत्ते-
सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा कि विहीत किया जाए।
टिप्पणी-
धारा 14- सदस्य मानदेय, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते उक्त धारा में दिए रीति के अनुसार ही प्राप्त कर सकेंगे।