अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 15 के अनुसार ग्राम न्यायालय अंतिम आदेश या विनिश्चय तारीख से भुगतान होने तक कितने दर से आदेशित रकम पर ब्याज का अधिनिर्णय दे सकेगा?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 15 के अनुसार
नियम 15. ब्याज तथा किस्त-
ग्राम न्यायालय अंतिम आदेश या विनिश्चय तारीख से भुगतान होने तक बारह प्रतिशत वार्षिक से अनधिक की दर से आदेशित रकम पर ब्याज का अधिनिर्णय दे सकेगा।
2) ग्राम न्यायालय, आदेश पारित करते समय आदेशित रकम का भुगतान छह मास से अनधिक कालावधि के लिए मुल्तवी करने का या मासिक किस्तों में किये जाने का निदेश दे सकेगा।