दस्तावेजों का लौटाया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 63  के अनुसार कब दस्तावेजों का  लौटाये जाएगे ?

 

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 63  के अनुसार

नियम 63- दस्तावेजों का लौटाया जाना-

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, यदि कोई हो पर विचार किया जाएगा और ग्राम न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा होने के तुरन्त पश्चात उसे पेश करने वाले पक्षकार को लौटाया जाएगा। यदि ग्राम न्यायालय का प्रधान यह महसुस करता है कि किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया कोई दस्तावेज विवाद का आधार है, तो ऐसा दस्तावेज पक्षकार को उसे आवेदन पर उसकी सत्य प्रति प्रस्तुत कर देने के पश्चात लौटा दिया जाएगा।

 

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