नियम बनाने की शक्ति

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 32 के अनुसार ग्राम न्यायालय के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति क्या है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 32 के अनुसार –

धारा 32. नियम बनाने की शक्ति – 1) राज्य सरकार ऐसे समस्त विषयों के लिये नियम बना सकेगी जिनके लिये उपबंध किया जाना इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिये समीचीन है।

 

2)  विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा,

अर्थात-

क) कामकाज का संचालन तथा वितरण और ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया;

ख) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार की राय में ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के समुचित तथा दक्ष संचालन के लिए आवश्यक है;

 

ग) ग्राम न्यायालय को विधिक सलाह देने वाले व्यक्ति को संदत्त किया जाने वाला मानदेय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता।

Leave a comment