समन या सूचना तामील करने की रीति

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 68  के अनुसार समन या सूचना की तामील करने की रीति क्या होगी?

 

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 68  के अनुसार

नियम 68.  समन या सूचना तामील करने की रीति-

किसी व्यक्ति पर समन या सूचना की तामील उसे समन या सूचना का परिदान करके या विनिदान करके की जाएगी। समन या सूचना दो प्रतियोँ में भेजी जायेगी। उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति । प्रमाण स्वरूप दूसरी प्रति के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति पाया न जा सके तो समन या सूचना की तामील, कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उसकी दूसरी प्रतियों में से एक प्रति को उसके लिए छोडकर की जाएगी जो उसकी प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। यदि उपरोक्त वर्णित रीति में तामील नही की जा सके तो तामील करने वाला कर्मचारी, समन या सूचना की दूसरी प्रतियों में से एक प्रति को कम से कम दो साक्षियोँ की उपसथिति में, जिनके हस्ताक्षर आदेशिका की दूसरी प्रति में अभिप्राप्त किए जाएंगे, मकान के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाएगा जिसमें समन किया गया या सूचित किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

Leave a comment