सहायक की अतिरिक्त शकतियां तथा कर्तव्य

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 51  के अनुसार न्यायालय सहायक की अतिरिक्त शकतियां तथा कर्तव्य क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 51  के अनुसार

नियम 51.  न्यायालय सहायक की अतिरिक्त शकतियां तथा कर्तव्य-

इन नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, न्यायालय सहायक की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे-

एक. समस्त आवेदन/ वादपत्र प्राप्त करना;

 

दो. आवेदन / वादपत्र की छानबीन से उदभूत हुए समस्त प्रश्नों को उनके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विनिश्चित करना;

 

तीन. कार्यवाही के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदाय किए जाने के लिए आदेश देना;

 

चार. सूचना की तामील या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित समस्त मामलों को निपटाना;

 

पांच. आवेदन/ वादपत्र के लंबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के लिए, मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना;

 

छह.  प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा उसका निपटारा करना, सिवाय उसके, जहाँ प्रतिस्थापन में किसी आदेश का अपास्त किया जाना या उपशमन अंतर्वलित है;

 

सात. ग्राम न्यायालय के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए इजाजत प्रदान करना;

 

आठ.  दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदनों को प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना।

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