अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 51 के अनुसार न्यायालय सहायक की अतिरिक्त शकतियां तथा कर्तव्य क्या है?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 51 के अनुसार
नियम 51. न्यायालय सहायक की अतिरिक्त शकतियां तथा कर्तव्य-
इन नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, न्यायालय सहायक की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे-
एक. समस्त आवेदन/ वादपत्र प्राप्त करना;
दो. आवेदन / वादपत्र की छानबीन से उदभूत हुए समस्त प्रश्नों को उनके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विनिश्चित करना;
तीन. कार्यवाही के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदाय किए जाने के लिए आदेश देना;
चार. सूचना की तामील या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित समस्त मामलों को निपटाना;
पांच. आवेदन/ वादपत्र के लंबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के लिए, मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना;
छह. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा उसका निपटारा करना, सिवाय उसके, जहाँ प्रतिस्थापन में किसी आदेश का अपास्त किया जाना या उपशमन अंतर्वलित है;
सात. ग्राम न्यायालय के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए इजाजत प्रदान करना;
आठ. दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदनों को प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना।