अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 11 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही का, किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण उपशमन नहीँ होगा तो उपशमन का वर्जन हेतु क्या नियम है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 11 के अनुसार-
नियम 11. उपशमन का वर्जन-
किसी वाद या कार्यवाही का, किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण उपशमन नहीँ होगा, बशर्ते कि किसी पक्षकार की मृत्यु की तारीख से या मृत्यु की जानकारी होने की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उसके विधिक प्रतिनिधियोँ में से सभी अथवा कोई विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर ले लिया गया हो।
परन्तु ग्राम न्यायालय को पर्याप्त कारण दर्शाने पर विलम्ब के लिए माफी देने की शक्ति होगी।