अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 73 के अनुसार क्या किसी विनिश्चय में परिवर्तन या पुनर्विलोकन की शक्ति नही होगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 73 के अनुसार
नियम 73. किसी विनिश्चय में परिवर्तन या पुनर्विलोकन की शक्ति नही होगी-
ग्राम न्यायालय को उसके द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द करने, पुनरीक्षित करने या उसमें परिवर्तन की शक्ति नही होगी। किन्तु किसी आदेश में आकस्मिक चूक या लोप के कारण उदभूत लिपिकीय या लेखन की त्रुटियों को किसी भी समय ग्राम न्यायालय
द्वारा या तो अपनी स्वंय की प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा।