प्रधान तथा सदस्यों को हटाया जाना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 57  के अनुसार भ्रष्टाचार, कर्तव्य की उपेक्षा, सम्मिलनों से निरंतर अनुपस्टित रहने, नैतिक अद्यमता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से प्रधान तथा सदस्यों को हटाया जाने हेतु नियम क्या है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 57  के अनुसार

 

नियम 57.  प्रधान तथा सदस्यों को हटाया जाना-

राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह करना उचित समझे, भ्रष्टाचार, कर्तव्य की उपेक्षा, सम्मिलनों से निरंतर अनुपस्टित रहने, नैतिक अद्यमता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से प्रधान तथा अन्य सदस्यों को किसी भी समय हटा सकेगी।

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