अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 20 के अनुसार क्या ग्राम न्यायालय में विधि व्यवसायी के उपसंजात होने का वर्जन है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 20 के अनुसार –
धारा 20- विधि व्यवसायी के उपसंजात होने का वर्जन –
कोई भी विधि व्यवसायी पक्षकारों की ओर से ग्राम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
परन्तु पक्षकार, म.प्र. समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्र. 26 सन 1976) के अधीन नियुक्त किया गये जिला विधिक सहायता अधिकारी से विधिक सहायता ले सकेंगे।