ग्राम न्यायालय का विनिश्चय तथा उसकी संसूचना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 14  के अनुसार ग्राम न्यायालय का विनिश्चय तथा उसकी संसूचना हेतु क्या नियम है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 14  के अनुसार-

नियम 14.  ग्राम न्यायालय का विनिश्चय तथा उसकी संसूचना-

1) पक्षकारों तथा उनके साक्षियों के परिक्षण तथा स्थल के निरीक्षण द्वारा, यदि आवश्यक हो, मामले के तथ्यों को अभिनिश्चित करने के पश्चात, ग्राम न्यायालय अपने विनिश्चय के आधारों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त आदेश अभिलिखित करेगा और विनिश्चय की संसूचना संबंधित आवेदक तथा अनावेदक को देगा।

विनिश्चयके समय उपस्थित पक्षकारों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिलेख में अभिप्राप्य किए जाएंगे आदेश के सार की भी प्रविष्टी सिविल मामलों में रजिस्टर में की जाएगी।

 

2) ग्राम न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अभिलिखित विनिश्चय पर तारीख लिखी जाएगी। तथा प्रत्येसदस्य, जिसमें ग्राम न्यायालय का प्रधान भी सम्मिलित है, द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

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