प्रत्येक मामला संस्थित करने का स्थान

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 24 के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामला संस्थित करने का स्थान कौनसा होगा ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 24 के अनुसार –

धारा 24.  संस्थित करने का स्थान-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक मामला उस ग्राम न्यायालय के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उदभूत होता है या वादमें प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई प्रतिवादी वास्तविक रूपसे या स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं कार्य करता है।

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