अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 66 के अनुसार ग्राम यदि समन या सूचना पक्षकार के अनुरोध पर तामील की जानी हो, तो ग्राम न्यायालय, प्रति समन या सूचना के लिए कितनी फिस की वसूली करेगा?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 66 के अनुसार
नियम 66. फीस की वसूली-
यदि समन या सूचना पक्षकार के अनुरोध पर तामील की जानी हो, तो ग्राम न्यायालय, प्रति समन या सूचना के लिए उस पक्षकार से रू. 2-00 फीस वसूली करेगा। फीस को ग्राम न्यायालय निधि में जमा किया जाएगा। संदाय की रसीद प्ररूप- नौ में दी जाएगी।