अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 41 के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा कौनसे वादों का ग्रहण नहीं किया जाएगा ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 41 के अनुसार
नियम 41. वादों का ग्रहण नहीं किया जाना-
कोई ग्राम न्यायालय किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी वादका, जो विनिश्चय के लिए लम्बित है या जिसकी उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके बीच, जिनके अधीन वे दावे कर रहे है, किसी पूर्व वाद में अन्य ग्राम न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकरिता वाले न्यायालय द्वारा सुनवाई हो गई है या जिनके संबंध में विनिश्चय हो गया है, विचारण नहीं करेगा।