न्यायालय फिस

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 26 के अनुसार ग्राम न्यायालय के समक्ष संस्थित किये गये प्रत्येक सिविल तथा राजस्व मामले के लिये न्यायालय फिस कितनी होगी?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 26 के अनुसार –

 

धारा 26.  न्यायालय फिस-

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं 7)  में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय के समक्ष संस्थित किये गये प्रत्येक सिविल तथा राजस्व मामले के लिये ऐसी फीस प्रभारित की जाएगी, जैसी कि विहीत की जाए।

 

टिप्पणी-

धारा 26- विहित की गई राशि प्रभारित की जायेगी।

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