अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियों का देना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 45  के अनुसार अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियों का देने का नियम क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 45  के अनुसार

 

नियम 45.  अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियों का देना-

इन नियमों के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय का अभिलेख, किसी  व्यक्ति द्वारा रू. 2.00 प्रति मामला फीस का संदाय करने पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा तथा उसकी प्रमाणित प्रतियां किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए आवेदन करने पर और रू 2.00 प्रति पृष्ठ फीस का भुगतान करने पर दी जाएगी।

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