विनिश्चय की अंतिमता

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 31 के अनुसार ग्राम न्यायालय की विनिश्चय की अंतिमता हेतु प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 31 के अनुसार –

धारा 31. विनिश्चय की अंतिमता-

किसी वाद या आपराधिक मामले में, जिसका विचारण ग्राम न्यायालय द्वारा किया गया है, ग्राम न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु ग्राम न्यायालय के अंतिम विनिश्चय के विरूद्ध-

क) सिविल मामलोँ में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक,

ख) आपराधिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और

ग) राजस्व प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी,

के समक्ष अधिकारिता संबंधी त्रुटि या विनिश्चय के अनुचित होने के आधार पर पुनरीक्षण याचिका फाइल की सकेगी।

 

टिप्पणी- धारा 31- ग्राम न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। इसका पुनरीक्षण उक्त धारा में वर्णित अनुसार अधिकारिता संबंधी त्रुटि या विनिश्चय के अनुचित होने के आधार पर किया जा सकेगा।

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