आपराधिक मामले को संस्थित करना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 18  के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामलों का संस्थित किया जाने क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 18  के अनुसार

नियम 18. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामलों का संस्थित किया जाना-

1)  कोई भी व्यक्ति, जो ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामले को संस्थित करना चाहता हो, लिखित में, प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में सचिव को, प्ररूप – तीन में परिवाद करेगा।

 

2)  जैसे ही ऐसा परिवाद पांच रूपये की आवश्यक फिस के साथ प्राप्त हो जाता है, तो यदि परिवाद लिखित में है तो वह प्ररूप – चार में मामले के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

3)प्रधान/ सचिव, परिवादकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा उक्त तारीख की सूचना परिवादी तथा अभियुक्त को देगा।

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