अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 18 के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामलों का संस्थित किया जाने क्या नियम है?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 18 के अनुसार
नियम 18. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामलों का संस्थित किया जाना-
1) कोई भी व्यक्ति, जो ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामले को संस्थित करना चाहता हो, लिखित में, प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में सचिव को, प्ररूप – तीन में परिवाद करेगा।
2) जैसे ही ऐसा परिवाद पांच रूपये की आवश्यक फिस के साथ प्राप्त हो जाता है, तो यदि परिवाद लिखित में है तो वह प्ररूप – चार में मामले के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
3)प्रधान/ सचिव, परिवादकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा उक्त तारीख की सूचना परिवादी तथा अभियुक्त को देगा।