अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 11 के अनुसार सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अधीसूचना जारी कर नियम कौन बना सकेगी?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन धारा 11 के अनुसार –
धारा 11 – नाम निर्देशन-
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए नियम बना सकेगी।
टिप्पणी-
धारा 11- राज्य सरकार सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अधीसूचना जारी कर नियम बना सकेगी।