नाम निर्देशन

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 11 के अनुसार सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अधीसूचना जारी कर नियम कौन बना सकेगी?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 11 के अनुसार –

धारा 11 – नाम निर्देशन-

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए नियम बना सकेगी।

 

टिप्पणी-

धारा 11- राज्य सरकार सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अधीसूचना जारी कर नियम बना सकेगी।

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