समझौता हेतु नियम

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 12  के अनुसार सिविल वाद / राजस्व मामलों में यदि पक्षकारों के बीच समझौता प्रभावी होता है उस हेतु क्या नियम है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 12  के अनुसार-

नियम 12. समझौता-

1)  यदि पक्षकारोँ के बीच समझौता प्रभावी होता है तो उसे लेखबध्द किया जाएगा तथा अभिलेख पर लिया जायेगा।

 

2) अभिलेख में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा-

क. कार्यवाही का समय और तारीख,

ख. उपस्थित होने वाले पक्षकारों,उनके विधिक प्रतिनिधियों के नाम, यदि कोई हो,

ग. प्रत्येक पक्षकार के मामले का संक्षिप्त विवरण,

घ. समझौते के निबंधन,

ड़. जहाँ पक्षकार अवयस्क हो या निर्योग्यताधीन व्यक्ति हो, एक विवरण कि क्या ग्राम न्यायालय की राय में समझौता यथास्थिति, अवयस्क या ऐसे व्यक्ति के हित में है,

परन्तु ऐसी दशा में, जब कोई समझौता नही होता है तब केवल मद क, ख, तथा ग और समझौता न होने के तथ्य वर्णित किए जाएंगे।

 

3)  अभिलेख पक्षकारों के समक्ष पढा जाएगा या उन्हें पढने के लिए दिया जाएगा और यह तथ्य कि वह पढा गया तथा सही होना स्वीकार किया गया, नोट किया जायेगा।

 

4) अभिलेख पर पक्षकारोँ तथा ग्राम न्यायालय के सदस्यों द्वारा यथास्थिति हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे के निशान लगाए जाएंगे।

 

5)  इस नियम के अधीन सम्यक रूप से अभिलिखित समझौता पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

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