वाद में संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 23 के अनुसार किसी ग्राम न्यायालय में संस्थित किये गये प्रत्येक वाद में संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम,  1996 (क्रमांक 26 सन 1997)* के अधीन  धारा 23 के अनुसार –

धारा 23.  वाद में संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा-

1)  किसी ग्राम न्यायालय में संस्थित किये गये प्रत्येक वाद में ऐसा संपूर्ण दावा सम्मिलित है जिसके लिये वह वादी ऐसे वाद हेतुक के संबंध में करने के लिये हकदार है, परन्तु ऐसा वादी दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता है।

 

2)  यदि कोई वादी अपने दावे के बारे में कोई वाद लाने का लोप करता है या ऐसे दावे के किसी भाग का साशय त्याग कर देता है तो वह इस प्रकार लोप किये गये या त्याग कर दिये गये भाग के लिये या उसके बारे में कोई पृथक कार्यवाही चाहे सिविल न्यायालय या ग्राम न्यायालय के समक्ष लाने से प्रवारित होगा।

Leave a comment