अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 42 के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय हेतु क्या नियम है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 42 के अनुसार
नियम 42. प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय-
ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति परिवादी तथा अभियुक्त को उनके द्वारा माँगे जाने पर और रूपये 2/- प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान किये जाने पर दी जाएगी।