प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 42  के अनुसार ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय हेतु क्या नियम है ?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 42  के अनुसार

 

नियम 42.  प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय-

ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति परिवादी तथा अभियुक्त को उनके द्वारा माँगे  जाने पर और रूपये 2/-  प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान किये जाने पर दी जाएगी।

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