सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 48  के अनुसार सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण हेतु नियम क्या है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 48  के अनुसार

नियम 48.  सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण-

1) ग्राम न्यायालय के सदस्यों या ग्राम न्यायालय के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध उसके द्वारा किये गये किसी आदेश को निष्पादित करने के लिए या की गई किसी ऐसी बात के बारे में, जो ऐसे सदस्यों, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम या किये गये आदेश के अधीन सदभावनापूर्वक की गई है या कि जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

 

2)  न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850  का सं 18) तथा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 (1985 का सं 59)  के उपबन्ध ग्राम न्यायालय के सदस्यों को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेटों को लागू होते है।

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