अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 64 के अनुसार प्रति परीक्षा हेतु क्या नियम है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 64 के अनुसार
नियम 64. प्रति परीक्षा-
प्रत्येक पक्षकार को अभियुक्त को छोडकर दूसरे पक्षकार और उनके साक्षियो से उनके परीक्षण के शीघ्र पश्चात प्रति परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।