प्रति परीक्षा

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 64  के अनुसार प्रति परीक्षा हेतु क्या नियम है ?

 

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 64  के अनुसार

नियम 64. प्रति परीक्षा-

प्रत्येक पक्षकार को अभियुक्त को छोडकर दूसरे पक्षकार और उनके साक्षियो से उनके परीक्षण के शीघ्र पश्चात प्रति परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

 

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