विनिश्चय तथा उसकी संसूचना

अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 30  के अनुसार आपराधिक मामलों का विचारण में ग्राम न्यायालय द्वारा विनिश्चय तथा उसकी संसूचना हेतु क्या नियम है?

उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम  2001 के अधीन  नियम 30  के अनुसार

नियम 30.  विनिश्चय तथा उसकी संसूचना-

1) ग्राम न्यायालय, आवेदक तथा साक्षियों के परीक्षण, स्थल के निरीक्षण, यदि आवश्यक हो और  उसके अभियुक्त के विरूद्ध उपस्थित परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त को, यदि आवश्यक हो, और उसके द्वारा पेश साक्षियों के परीक्षण द्वारा मामले के तथ्यों के अभिनिश्चयन के पश्चात अपने विनिश्चय के लिए आधारों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त आदेश अभिलिखित करेगा और सम्बन्धित आवेदक तथा अनावेदक को विनिशचय संसूचित करेगा। विनिश्चय के समय उपस्थित पक्षकारों से हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान अभिलेख पर अभिप्राप्त किये जायेंगे। विनिश्चय का सार आपराधिक मामलों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

 

2)  ग्राम न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रत्येक आदेश या विनिश्चय दिनांकित होगा तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा।

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