अमोल मालुसरे – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 7 के अनुसार उत्तर फाइल करने हेतु क्या नियम है ?
उत्तर / जानकारी – मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001 के अधीन नियम 7 के अनुसार-
नियम 7 उत्तर फाइल करना-
1) प्रत्येक अनावेदक, जो आवेदन / वादपत्र का प्रतिवाद करने का इच्छुक हो, उस पर आवेदन / वादपत्र की सूचना की तामील की जाने के पन्द्रह दिन के भीतर न्यायालय सहायक को आवेदन / वादपत्र का उत्तर तथा दस्तावेज ओर साक्षियोँ की सूची, उनके सँक्षिपत कथनों सहित, जिन पर वह निर्भर हो, तीन प्रतियों में फाइल करेगा।
2) अनावेदक, उपनियम 1 के अधीन फाइल किये गये उत्तर में आवेदक द्वारा उसके आवेदन / वादपत्र में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्विकार, इंकार या स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों को भी कथित कर सकेगा जो मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक पाए जाएं।
3. ग्राम न्यायालय, विहीत कालावधि समाप्त होने के पश्चात उत्तर का फाइल किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।